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Indian Railways : भगदड़ के बाद हरकत में रेल मंत्रालय, जनरल टिकटों की बुकिंग व्यवस्था में बदलाव पर विचार

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Indian Railways : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 15 फरवरी को करीब 9:26 बजे भगदड़ मच गई। इस दौरान 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद रेलवे कई नियमों में बदलाव करने की सोच रहा है। जिसमें जनरल और अनारक्षित टिकटों पर ट्रेनों का नाम और नंबर दर्ज करने का भी प्रस्ताव है।

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यात्री तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाएंगे। इससे आखिरी समय में प्लेटफॉर्म बदलने की संभावना कम हो जाएगी। लोग एक ट्रेन छोड़कर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जब जनरल टिकट पर ट्रेनों के नाम और नंबर दर्ज होंगे तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यात्री उसी ट्रेन में यात्रा करेंगे जिसका ट्रेन नंबर उनके टिकट पर है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद जनरल टिकटों की बुकिंग व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि जितनी ट्रेनों की क्षमता है, उतनी ही अनारक्षित टिकटें जारी की जाएंगी। एक भी अतिरिक्त टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

बिना टिकट के कोई भी जनरल बोगी में यात्रा नहीं कर सकेगा। जिन दिनों यात्रियों की भीड़ अधिक होगी, उन दिनों प्लेटफॉर्म टिकटों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में व्यापक सुधार के लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इसे लेकर 6 महीने तक अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर यात्रा करना मान्य नहीं है।

इनमें अगर यात्री जनरल टिकट लेकर यात्रा करता है तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाता है। जनरल टिकट दो तरह के होते हैं। 200 किलोमीटर से कम दूरी के लिए बुक किया गया जनरल टिकट सिर्फ तीन घंटे के लिए वैध होता है। टिकट बुक करने के 3 घंटे के अंदर ही यात्रा शुरू करनी होती है। इसके बाद अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो यात्रा अवैध मानी जाती है। ऐसा करने पर जुर्माना भी लगता है।

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Author: News Patna Ki

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