Breaking News : सरकार पटना में इमारतों का निरीक्षण करेगी ताकि यह देखा जा सके कि फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का पालन किया गया है या नहीं। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक की इमारतों का निरीक्षण किया जाएगा।

Breaking News : बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न इलाकों में भवन निर्माण के दौरान फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) नियमों के उल्लंघन की जांच कराने का निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में भवनों का निर्माण नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं।
FAR उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सदस्य सौरभ कुमार ने राजधानी पटना में बने भवनों में एफएआर के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था, जिस पर मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब दिया कि भवनों के एफएआर अनुपालन की जांच के लिए विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी।
सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक होगी जांच
जांच की प्रक्रिया सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन तक के इलाकों में बने भवनों से शुरू होगी। अगर इन भवनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम
विधान परिषद में डॉ. संजीव कुमार सिंह ने दानापुर में नारियल घाट से लेकर तकिया मोड़ तक सड़कों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, जिसमें डीजे व अन्य वाहनों की पार्किंग के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब दिया कि अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रो. संजय कुमार सिंह ने भी करबिगहिया में अतिक्रमण की इसी तरह की समस्या का जिक्र किया, जिस पर मंत्री ने पुनः जांच कराने का आश्वासन दिया।
पटना में वेंडिंग जोन का निर्माण
अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी शहरों में वेंडिंग जोन बनाने की योजना बनाई है, जहां फुटपाथ दुकानदारों के लिए व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पटना में 14 यूनिट वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। कदमकुआं वेंडिंग जोन में 229 दुकानदारों को जगह दी गई है। साथ ही 15 दिनों के अंदर नए वेंडिंग जोन के लिए स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
डिप्टी मेयर की शक्तियां बढ़ाने पर विचार
विधान परिषद में मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार डिप्टी मेयर के अधिकार और शक्तियां बढ़ाने पर विचार करेगी। विधि विभाग से परामर्श के बाद इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल डिप्टी मेयर को नगर पालिका अधिनियम के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अनुसार वे सशक्त स्थायी समिति के पदेन सदस्य हैं और मेयर की अनुपस्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
अन्य मुद्दे: जलापूर्ति और मेडिकल कॉलेज की जमीन
विधान परिषद में डॉ. प्रमोद कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि गया के 53 वार्डों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है और इस योजना से छूटे इलाकों को फेज-3 में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा घनश्याम ठाकुर के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज की जमीन अभी नगर निगम क्षेत्र में नहीं आती है। इसे निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है।
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Author: News Patna Ki
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