FASTag News : अगर किसी का फास्टैग किसी कारणवश बंद या निष्क्रिय है तो उसे टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले रिचार्ज कराना होगा।
FASTag News : FASTag का इस्तेमाल कर टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। आज यानी सोमवार से इसको लेकर नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर किसी का FASTag ब्लैक लिस्टेड, बंद या किसी वजह से निष्क्रिय है तो उसे टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले इसे रिचार्ज कराना होगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर वाहन चालक इसमें फेल हो जाता है तो उसे दोगुना टोल देना होगा।

आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में नए नियम जारी किए हैं जो 17 फरवरी से लागू हो रहे हैं। इनका उद्देश्य टोल टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना और टोल बूथों पर ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर बनाना है। नियमों के मुताबिक, अकाउंट में कम बैलेंस, अधूरी KYC या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से किसी विवाद के चलते फास्टैग को निष्क्रिय (ब्लैक लिस्ट) किया जा सकता है।
आपको बता दें कि, अगर अकाउंट में कम बैलेंस है या केवाईसी की डेडलाइन खत्म हो गई है तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाहन से जुड़ा कोई कानूनी विवाद है तो विवाद सुलझने तक आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्लैकलिस्ट किए गए टैग का इस्तेमाल टोल बूथ पर नहीं किया जा सकेगा।
Author: News Patna Ki
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