Bihar News : बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। सभी रोजगारों में महंगाई भत्ते में 3.17% की वृद्धि की गई है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की श्रेणियों में नई मजदूरी तय की गई है।

Bihar News : बिहार के मजदूरों के लिए एक अप्रैल से राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया है।
श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी अनुसूचित नियोजनों में 3.17 प्रतिशत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने का फैसला किया है। इससे विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों को उनके श्रम के अनुसार उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा।
श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह की विशेष पहल पर इस वर्ष कृषि मजदूरों को छोड़कर सभी 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दर समान की जा रही है। इसके अलावा मजदूरों को काम के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है- अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल।
इस बदलाव से अब मजदूरों को उनके काम के अनुसार उचित मजदूरी मिलने में सुविधा होगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कार्यों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों और चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। पहले जहां अनुसूचित रोजगारों की कुल संख्या 88 थी, वहीं अब यह बढ़कर 90 हो गई है।
बढ़ी हुई मजदूरी दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को 412 रुपये की जगह 424 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 428 रुपये की जगह 440 रुपये, कुशल श्रमिकों को 521 रुपये की जगह 536 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 636 रुपये की जगह 654 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
सरकार के इस फैसले से लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। श्रमिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे श्रमिकों के हित में बड़ा कदम बताया है।
यह भी पढ़ें:- पड़ोसी की कार का शीशा टूटने पर मचा कोहराम, बुजुर्ग की हत्या से दहशत
यह भी पढ़ें:- गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत में लगाए जय श्री राम के नारे

Author: News Patna Ki
सबसे तेज सबसे पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए NEWS PATNA KI के साथ