Latest News
Играйте и выигрывайте: секреты успешного вхождения в мир онлайн-казино Madhepura News : बिजली बिल को लेकर मचा बवाल, बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर मार डाला Jyoti Malhotra : ज्योति मल्होत्रा की एसआईटी ने पाकिस्तान में 2500 पृष्ठों की साहित्यिक चोरी पाए जाने के बाद उस पर जासूसी का आरोप लगाया। Purniya News : पति-पत्नी के बीच कोर्ट में मारपीट, पति पर दूसरी शादी का आरोप 79th Independence Day : पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने किया झंडा फहराया, चुनावी साल में करेंगे बड़े ऐलान Bihar Free Electricity : बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर: स्मार्ट मीटर धारकों को 125 यूनिट मुफ्त मिलेगी, सब्सिडी भी मिलेगी, जानिए कितना होगा फायदा? Patna Metro : 74 चक्के वाले ट्रक से राजधानी पहुंचे पटना मेट्रो के तीन कोच, ट्रायल के बाद 15 अगस्त से संचालन की तैयारी Jan Suraaj Party : जन सुराज के लिए वोट मत देना, अगर कोई…, प्रशांत किशोर ने यह अपील क्यों की? Samastipur Crime News : बिहार के समस्तीपुर जिले में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसी गांव के एक युवक ने बलात्कार किया. Bihar News : बिहार में एक कांवरिया की झरने में गिरने से मौत हो गई, वह जलाभिषेक के लिए गुप्ताधाम जा रहा था

Drug License News ड्रग लाइसेंस के लिए नई व्यवस्था लागू, ऑनलाइन करना होगा आवेदन

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Drug License News : बिहार में दवा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वन नेशन वन ड्रग लाइसेंस (ONDLS) प्रणाली लागू की गई है।
Drug License News
Drug License News

Drug License News : बिहार में ड्रग लाइसेंस प्रक्रिया के लिए नियम लागू कर दिया गया है। ड्रग लाइसेंस में पारदर्शिता लाने और राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वन नेशन वन ड्रग लाइसेंस (ONDLS) प्रणाली लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरेगी जिससे दवा कारोबार में पारदर्शिता आएगी।

जानकारी के अनुसार, राज्य में ड्रग लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार ने ड्रग कंट्रोल विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वन नेशन, वन ड्रग लाइसेंसिंग यानी ओएनडीएलएस व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था में नए ड्रग लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले यह आवेदन राज्य औषधि नियंत्रक के पास जाएगा। वे संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को भौतिक सत्यापन के लिए दस्तावेज भेजेंगे।

वहीं, पहला चरण पूरा होने के बाद यह रिपोर्ट उप औषधि नियंत्रक के पास जाएगी, जो इसके तकनीकी पहलुओं की जांच और पुष्टि कर लाइसेंस जारी करने के लिए जिला अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजेंगे। साथ ही राज्य के सभी दवा दुकानदारों का एक केंद्रीय डाटा भी तैयार किया जाएगा, ताकि वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी सुनिश्चित कर सकें।

इसके साथ ही होम्योपैथी समेत आयुष दवाओं के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। यह जानकारी पटना के सहायक औषधि नियंत्रक चुनेंद्र महतो ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में गया के बिपद में सभी पदाधिकारियों को नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। पुरानी की तुलना में नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया कुछ जटिल है, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत अब नए लाइसेंस के लिए आवेदन चार चरणों से गुजरेगा। सबसे पहले राज्यभर से आए आवेदन औषधि नियंत्रक के पास जाएंगे। यहां आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच होगी। कोई दस्तावेज अधूरा होने पर आवेदन रोक दिया जाएगा और जानकारी दी जाएगी। सही होने पर राज्य औषधि नियंत्रक इसे संबंधित औषधि निरीक्षक के पास भेजेंगे, जो दुकान-संस्था और वहां की व्यवस्था की वास्तविक रिपोर्ट देंगे।

इसके बाद उप औषधि निरीक्षक के पास जाएगा, जो तकनीकी मूल्यांकन यानी फार्मासिस्ट की योग्यता, औषधि भंडारण व्यवस्था समेत अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच और समीक्षा कर रिपोर्ट देंगे। अगर उनके स्तर पर सभी रिपोर्ट और दस्तावेज संतोषजनक पाए जाते हैं तो लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन को जिला लाइसेंसिंग अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

यह पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी करनी होगी और लाइसेंस जारी करना होगा या आवेदन को खारिज करना होगा। हर टेबल की कार्यवाही रिकॉर्ड में होगी और उच्च अधिकारी कभी भी उसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा दवा विक्रेताओं को नए पोर्टल पर पंजीकरण कर संबंधित लाइसेंस और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इससे पूरे देश के लिए एक केंद्रीय डेटा तैयार करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें:

News Patna Ki
Author: News Patna Ki

सबसे तेज सबसे पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए NEWS PATNA KI के साथ

Share This Article

Facebook
X
WhatsApp
Telegram

Leave a Reply

Latest News