सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले कलर-कोडेड स्टिकर लगाने का उसका निर्देश 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए और एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सोमवार, 27 जनवरी को 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश को संशोधित करते हुए एनसीआर क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को इसमें शामिल कर लिया।
पीठ ने कहा, “यह आदेश एनसीआर क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू था और उक्त आदेश के मद्देनजर 2 अक्तूबर, 2018 तक इसका कार्यान्वयन किया जाना था। हम 13 अगस्त, 2018 को दिए अपने आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के संबंध में उक्त आदेश के प्रावधान लागू होंगे। और 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं, एमवी अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई संबंधित सरकारों द्वारा शुरू की जाएगी।”
