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Court Decision अदालत ने पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, जबकि उसकी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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Court Decision : कटिहार कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया – जहां क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले पति को फांसी की सजा दी गई और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह मामला न केवल कानून की जीत है बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कड़ा संदेश भी है।
Court Decision
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Court Decision : कटिहार जिला न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। रोशना थाना क्षेत्र के लबहा गांव में 25 मार्च 2021 को अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों को जिंदा जलाने वाले क्रूर व्यक्ति मोहम्मद ताहिर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में ताहिर की मां हदीसन खातून को भी सहयोगी माना गया और उन्हें आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह सख्त फैसला सुनाया। सरकारी वकील शंभू प्रसाद ने बताया कि कुल 10 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। घटना के अनुसार पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद मोहम्मद ताहिर ने अपनी पत्नी रीना खातून और दोनों बेटियों को सुलह के बहाने घर बुलाया।

अगले ही दिन उसने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसी क्रूरता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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Author: News Patna Ki

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