New Waqf Act : वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जबकि कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

New Waqf Act : वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी से पहले इसे दोनों सदनों ने पारित किया था। उसके बाद अब इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, ‘संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025’।
वहीं, कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश के अलग-अलग राज्यों में कई मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक, यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है।
मालूम हो कि, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े और इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। वहीं, राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इसके साथ ही राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।
आपको बता दें कि, इसको लेकर सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वक्फ संशोधन विधेयक का एक महीने पहले नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने विरोध किया था। हालांकि, बाद में बिल पर चर्चा के बाद बीजेडी ने अपने सांसदों से स्वतंत्र रूप से वोट करने को कहा था।
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Author: News Patna Ki
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