Begusarai Crime News : बेगूसराय MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या के मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Begusarai Crime News : बेगूसराय की अदालत ने अपहरण और हत्या के एक मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों दोषियों ने दो भाइयों का अपहरण कर एक की हत्या कर दी थी। अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या के मामले में तेघड़ा थाना के दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी समेत अमरेश सिंह, निगम सिंह, रंजीत सिंह, मुन्ना सिंह को भादवि की धारा 302, 364, 34 के तहत दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय ने सभी पांचों अभियुक्तों को दंड विधान की धारा 364/34 के तहत भी दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा एवं अभय शंकर ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। अभियुक्तों पर आरोप है कि तेघड़ा थाना के पिढ़ौली निवासी सूचक राम शोभित राय के दो पुत्र निकेश राय एवं छोटू राय 13 अप्रैल 2022 को शाम साढ़े चार बजे गेहूं काटने पिढ़ौली ढाला दियारा गए थे।
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तभी ड्राइवर ने मुखबिर को सूचना दी कि 8-10 हथियारबंद अपराधी नितेश राय और छोटू राय को अगवा कर कहीं ले गए हैं। 14 अप्रैल 2022 की सुबह मुखबिर का एक बेटा छोटू राय घर लौटा और सारी बात बताई लेकिन मुखबिर का दूसरा बेटा वापस नहीं लौटा। बाद में नितेश राय का शव बरामद हुआ।
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Author: News Patna Ki
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