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Bihar Transport Department News बिहार के वाहन मालिक हो जाएं सावधान, अगर नहीं है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लगेगा भारी जुर्माना

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Bihar Transport Department News : बिहार के स्मार्ट सिटी में वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना है। अब अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चला रहे हैं तो ऐसे वाहन मालिक सावधान हो जाएं।
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Bihar Transport Department News : बिहार के स्मार्ट सिटी में वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी सूचना है। अब अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे वाहन मालिक सावधान हो जाएं। बिहार परिवहन विभाग अब राज्य के स्मार्ट सिटी शहरों – पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों का एएनपीआर कैमरे के जरिए स्वचालित चालान जारी करेगा।

वहीं, यह चालान एक दिन में एक बार ही जारी किया जाएगा। जारी किए गए ई-चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से एक दिन की मोहलत दी जाएगी। इस अवधि के बाद दूसरी और उसके बाद के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में ई-चालान भेजा जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन वाहनों का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है।

वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत जुर्माने के तौर पर उन वाहनों पर ई-चालान जारी करने का प्रावधान है। पहले से ही टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही हैंड-हेल्ड डिवाइस के जरिए भी चालान जारी किया जाता है।

आपको बता दे की परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी गाड़ी मालिकों को अपने गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बीमा कराने से न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि दुर्घटना होने पर घायलों को भी मदद मिलती है। वाहन का बीमा नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही दुर्घटना होने पर घायलों के इलाज का खर्च और मृत्यु होने पर कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है।

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Author: News Patna Ki

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