BIHAR NEWS: राजधानी में सुबह से ही स्कूलों और प्रमुख चौराहों के पास ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर कोई वाहन सरकारी निर्देशों के बावजूद चलता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

BIHAR NEWS : बिहार में आज यानी एक अप्रैल से स्कूली बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से ढोने पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार से ट्रैफिक पुलिस स्कूली बच्चों को ढोते पाए जाने वाले किसी भी ऑटो और ई-रिक्शा पर कार्रवाई करेगी।
इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, राजधानी के प्रमुख चौक-चौराहों समेत स्कूलों के पास सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात दिख रही है। ऐसे में सरकारी निर्देश के बावजूद परिचालन करते पाए जाने पर ऑटो और ई-रिक्शा मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
राजधानी में नियमों के विरुद्ध ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। उन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के उपाय तो छोड़िए, तीन यात्रियों वाली सीट पर आठ से दस बच्चों को ठूंस-ठूंस कर बैठाया जा रहा है।
इसके साथ ही अप्रशिक्षित चालकों के कारण ऑटो और ई-रिक्शा से लगातार दुर्घटनाएं हो रही ऐसे में इनकम टैक्स गोलचक्कर, डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और दीघा चौराहा के साथ ही स्कूलों के पास ट्रैफिक पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौजूद रहेगी।
परिवहन विभाग भी स्थिति पर नजर रखेगा। जुर्माने के अलावा वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। मालूम हो कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के लिए नियम तय किए गए हैं। वाहन का रंग पीला होना चाहिए और चालक प्रशिक्षित होना चाहिए, साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर ग्रिल लगा होना चाहिए।
वाहन में प्राथमिक उपचार किट और आग बुझाने के उपकरण अनिवार्य हैं। इसके बाद ही किसी वाहन को स्कूली बच्चों को ले जाने की अनुमति दी जाती है। इधर, ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा। यह निर्णय सभी ऑटो यूनियनों ने लिया है।
मंगलवार से कई स्कूल खुल रहे हैं। ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने के आदेश का सभी ऑटो यूनियन विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को गर्दनीबाग में ऑटो यूनियन की ओर से धरना भी दिया जाएगा।
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Author: News Patna Ki
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