मुंगेर के CJM कोर्ट ने मुंगेर-जमुई सेंट्रल Co-operative Bank की अध्यक्ष मिंटू देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
Bihar News : ताजा खबर बिहार से आ रही है जहां फर्जी किसान बनकर धान खरीद-बिक्री करने के मामले में मुंगेर-जमुई सेंट्रल Co-operative Bank की अध्यक्ष मिंटू देवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले की लंबी सुनवाई के बाद लखीसराय सिविल कोर्ट के ACJM प्रथम ने मिंटू देवी को दोषी पाते हुए लखीसराय नगर थाने को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
वर्ष 2018 में सामाजिक कार्यकर्ता कमल किशोर सिंह ने लखीसराय एसीजेएम प्रथम की अदालत में धोखाधड़ी के एक मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि वर्ष 2009-10 और 2010-11 में मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष मिंटू देवी के पति बिनोद कुमार उस समय साबिकपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे।
बिनोद कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक साजिश के तहत गलत दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर धान की खरीद-बिक्री कर सरकारी राशि की धोखाधड़ी की।
वरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई जांच में यह मामला सत्य पाया गया है। जिसको लेकर न्यायालय ने लखीसराय टाउन थाना को चेयरमैन मिंटू देवी और उनके ससुर चुनचुन सिंह, देवर भवेश कुमार सिंह, देवर सुशील सिंह समेत 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर सूचित करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

Author: News Patna Ki
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